20 साल पुराने हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद, 1 लाख का जुर्माना

अलीगढ़, 4 मई। मोहम्मद कामरान।


अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र में वर्ष 2006 में हुए बहुचर्चित हत्याकांड में अदालत ने मुख्य आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-01) ने आरोपी पृथ्वी सिंह पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 3 जून 2006 की रात करीब 9 बजे पुरानी रंजिश के चलते पृथ्वी सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर राजवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के दौरान अन्य आरोपियों ने भी फायरिंग कर परिजनों को जान से मारने का प्रयास किया था। मामले में धारा 302, 307 और 120बी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

लंबे ट्रायल के दौरान अभियोजन ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित ठोस साक्ष्य अदालत में पेश किए। मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण सीने में गोली लगना और अत्यधिक रक्तस्राव बताया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मेपे सिंह ने बताया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को अदालत ने पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण है और इससे पीड़ित परिवार को राहत मिली है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले के अन्य सह-आरोपियों को पहले ही सजा दी जा चुकी है।

करीब दो दशक पुराने इस मामले में आए फैसले को न्याय की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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