नॉन बेलेबल वारंट मामले में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने किया आत्मसमर्पण, एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली जमानत

अलीगढ़, 27 मई 2026 (मोहम्मद कामरान)
समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने नॉन बेलेबल वारंट के मामले में मंगलवार को अलीगढ़ न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने एसीजेएम फर्स्ट की अदालत में सरेंडर किया।
आत्मसमर्पण के बाद राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए मामला एसीजेएम फर्स्ट की अदालत से एमपी-एमएलए कोर्ट (एसीजेएम सेकंड) में ट्रांसफर किया गया। जहां सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।
जमानत मिलने के बाद अदालत परिसर से बाहर निकलते समय रामजीलाल सुमन मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए और बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहां से रवाना हो गए।
बताया जा रहा है कि यह मामला वर्ष 2011 का है। आरोप है कि अलीगढ़ के कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित तुर्कमान गेट के सामियाना प्लाजा में पुलिस की अनुमति न मिलने के बावजूद सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी। आरोप के अनुसार रामजीलाल सुमन द्वारा कार्यक्रम स्थल का ताला तोड़कर पब्लिक मीटिंग की गई थी।
इस मामले में पुलिस ने उस समय अनुमति के बिना सभा आयोजित करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। इसी प्रकरण में जारी नॉन बेलेबल वारंट के चलते उन्होंने अदालत में आत्मसमर्पण किया।



