एएमयू में किसी भी छात्रा को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जा रहा: प्रो. जावेद तालिब
एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट पर मुख्य चुनाव अधिकारी की सफाई, कहा- कोर्ट चुनाव में वोट देने की पात्र करीब 4,080 छात्राओं को मिलेगा मतदान का अधिकार
अलीगढ़, 2 नवंबर (मोहम्मद कामरान)। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में छात्रसंघ चुनाव के दौरान छात्राओं को मतदान के अधिकार से वंचित किए जाने के आरोपों पर मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. जावेद तालिब ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट में उठाए गए सवालों को भ्रामक बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में किसी भी पात्र छात्रा को उसके मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जा रहा है।
गौरतलब है कि एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि एएमयू के वीमेंस कॉलेज की करीब चार हजार छात्राओं को विश्वविद्यालय छात्रसंघ (AMUSU) चुनाव में मतदान के अधिकार से वंचित रखा गया है। रिपोर्ट में छात्राओं की चुनावी प्रक्रिया में भागीदारी और वीमेंस कॉलेज की अलग छात्रसंघ व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए थे।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रो. जावेद तालिब ने कहा कि छात्राओं को मतदान के अधिकार से वंचित किए जाने की बात तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एएमयू कोर्ट के चुनाव में मतदान की पात्र सभी छात्राओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त है।
उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत वीमेंस कॉलेज की चौथे वर्ष की कुछ छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के संबंधित विभागों में कक्षाएं करने की व्यवस्था की गई है। दरअसल, वीमेंस कॉलेज में चौथे वर्ष के सभी विषयों की पढ़ाई के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और संबंधित विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक उपलब्ध नहीं थे। ऐसे में विश्वविद्यालय स्तर पर निर्णय लिया गया कि छात्राओं को संबंधित विभागों में बेहतर शैक्षणिक सुविधाओं और विशेषज्ञ शिक्षकों का लाभ दिया जाए।
प्रो. तालिब ने स्पष्ट किया कि इन छात्राओं की कक्षाएं भले ही विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में संचालित होती हैं, लेकिन उनका प्रवेश वीमेंस कॉलेज में ही है। इसलिए उनका मतदान का अधिकार भी वीमेंस कॉलेज में ही रहेगा। उन्होंने कहा कि वीमेंस कॉलेज की अपनी अलग छात्रसंघ व्यवस्था है और एएमयू कोर्ट चुनाव में भी मतदान की पात्र छात्राओं को उनकी संबंधित फैकल्टी के अनुसार वोट डालने की सुविधा दी जाएगी।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार एएमयू कोर्ट चुनाव में करीब 4,080 छात्राएं मतदान की पात्र हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी, एएमयू छात्रसंघ और वीमेंस कॉलेज के जिम्मेदारों ने आपसी समन्वय से यह सुनिश्चित किया है कि किसी भी छात्रा के मतदान के अधिकार का हनन न हो।
प्रो. जावेद तालिब ने भरोसा दिलाया कि विश्वविद्यालय की ओर से सभी पात्र छात्राओं को मतदान का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा और किसी भी छात्रा को उसके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।



